उत्तर प्रदेश के मथुरा में पॉक्सो अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 30 अक्तूबर को आरोपी श्याम बिहारी को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 'बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012', 'भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)' और 'सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000' के तहत विभिन्न अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 1. 43 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सीबीआई: मथुरा की अदालत ने नाबालिग बच्ची के यौन शोषण के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 1.43 लाख जुर्माना

