शादीशुदा बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से नहीं कर सकते वंचित, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

शादीशुदा बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से नहीं कर सकते वंचित, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

शादीशुदा होना अनुकंपा नियुक्ति से वंचित करने का आधार नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया बेसिक शिक्षा अधिकारी का आदेश, आठ हफ्ते में नए सिरे से विचार का निर्देश

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