महाराष्ट्र के ठाणे में सड़क हादसे में अपना एक पैर गंवाने वाले 41 वर्षीय व्यक्ति को मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल ने 96. 54 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। चार साल पहले एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में वह इतनी बुरी तरह घायल हुए थे कि डॉक्टरों को उनका बायां पैर घुटने के ऊपर से काटना पड़ा था। ट्रिब्यूनल ने मंगलवार को दिए अपने फैसले में ट्रक की बीमा कंपनी को पहले मुआवजे की रकम पीड़ित को देने और बाद में इसे वाहन मालिक से वसूलने का निर्देश दिया।
सड़क हादसे में गंवाया पैर, अब मिलेंगे 96 लाख: चार साल बाद मिला इंसाफ, बीमा कंपनी को देना होगा मुआवजा

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