मद्रास हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को तमिलनाडु में 25 अक्तूबर और 1 नवंबर को 128 स्थानों पर रूट मार्च निकालने की अनुमति देने का रास्ता साफ कर दिया है। अदालत ने पुलिस की ओर से पहले खारिज किए जा चुके कारणों के आधार पर बार-बार अनुमति देने से इनकार करने पर नाराजगी जताई।
मद्रास हाईकोर्ट: तमिलनाडु में 128 जगहों पर आरएसएस के मार्च को मंजूरी, पुलिस की ओर से बार-बार रोक पर क्या कहा?

