2 नवंबर 2026 को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने इमरान खान को बिना शर्त माफी मांगने और भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल न होने का लिखित हलफनामा देने का निर्देश दिया. इमरान खान ने कोर्ट में माफीनामा और लिखित अंडरटेकिंग दे दी है, जिसके बाद अदालत ने उनके लीव इंडिया नोटिस पर अंतरिम रोक को 7 दिसंबर तक बढ़ा दिया है.
क्या भारत में विदेशी नागरिकों और NRI को मिलते हैं बराबर अधिकार? अभिनेता इमरान खान के केस से समझें पूरा कानून

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