इलाहाबाद हाईकोर्ट पर सुप्रीम टिप्पणी: कहा- गलत सहानुभूति से दो दोषी बिना जेल गए छूटे, जानें 2003 का पूरा मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट पर सुप्रीम टिप्पणी:                                   कहा- गलत सहानुभूति से दो दोषी बिना जेल गए छूटे, जानें 2003 का पूरा मामला

उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2003 में चाकू और बंदूक से किए गए जानलेवा हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने दो दोषियों को अच्छे आचरण के आधार पर परिवीक्षा यानी प्रोबेशन पर रिहा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता और पीड़ित को लगी गंभीर चोटों को नजरअंदाज करके दिखाई गई गलत सहानुभूति के कारण दोनों दोषी बिना एक दिन भी जेल में रहे छूट गए। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए दोनों दोषियों को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।

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