गुरुग्राम नगर निगम ने शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा थूकने और च्युइंग गम फेंकने वालों पर 500 का ऑन-द-स्पॉट चालान लगाने का सख्त नियम लागू किया है. चालान न भरने पर जेल की सजा भी हो सकती है. जानिए किन-किन कानूनी धाराओं के तहत यह दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
गुरुग्राम में सड़क, पार्क, बाजार और बस स्टॉप पर गुटखा थूकते ही लगेगा 500 रुपये का जुर्माना, च्युइंग गम फेंकने का भी आया नियम

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