असम सरकार ने असम सेवा अनुशासन नियम, 1964 में संशोधन किया है, जिसके मुताबिक अब राज्य में कोई भी सरकारी कर्मचारी दूसरी शादी नहीं कर सकेगा, ऐसा करने पर उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा.
असम में दो शादियां करने वाले सरकारी कर्मचारी नौकरी से होंगे बर्खास्त, सीएम हिमंता का बड़ा ऐलान

