सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एआईएडीएमके के उन छह विधायकों के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट देने के बाद अपनी सीटों से इस्तीफा दे दिया था और बाद में सत्ताधारी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (टीवीके) में शामिल हो गए थे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने वकील के सुथन की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इसे राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। सुथन ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।
'यह राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा': एआईएडीएमके के बागी विधायकों के खिलाफ याचिका खारिज, कोर्ट ने और क्या कहा?

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