सुप्रीम कोर्ट ने रिश्तों में खटास आने के बाद आपराधिक मुकदमे दर्ज कराने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को कहा कि जब दो वयस्कों के बीच किसी रिश्ते के दौरान आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बने हों, तो सिर्फ रिश्ता खराब होने या खत्म हो जाने के कारण उन संबंधों को बाद में दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता।
'रिश्ता टूटा तो दुष्कर्म का केस नहीं': सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, कहा- पुरुष को भी रिश्ता खत्म करने का हक है

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